{"_id":"68fd27530a6afc65f00d43b4","slug":"land-allotment-to-pradhans-mother-in-law-job-house-shop-and-vehicle-holders-cancelled-mau-news-c-295-1-mau1002-135415-2025-10-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: प्रधान की सास, नौकरी, मकान, दुकान और वाहन वालों को किया जमीन आवंटन निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: प्रधान की सास, नौकरी, मकान, दुकान और वाहन वालों को किया जमीन आवंटन निरस्त
विज्ञापन
मऊ। प्रधान की सास, पक्का मकान और वाहन वालों समेत सात को चार बीघा जमीन के आवंटन का खुलासा होने पर एडीएम ने जमीन के पट्टे को निरस्त कर दिया। तत्कालीन राजस्व कर्मियों एवं अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने अपने कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई करते हुए सात लोगों को आवंटित किए गए कृषि भूमि के पट्टे में से छह लोगों को अपात्र पाया। उनका पट्टा निरस्त कर दिया। एक आवंटन को सही पाते हुए उसे बरकरार रखने का आदेश जारी किया है।
सदर तहसील क्षेत्र के परदहां ग्राम पंचायत (अब नगर पालिका) के प्रधान ने वर्ष 2020 में मानक को ताक पर रखकर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से अपात्रों को पट्टा कर दिया था।
विज्ञापन
अपात्रों को आवंटित चार बीघे जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट बनाम अनीता देवी का मुकदमा एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। इसमें एसडीएम ने एक अक्तूबर 2020 को जांच की आख्या लगाई।
जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि परदहां स्थित गाटा संख्या 844/-450, 260/-300, 259/-100, 274/-050 और 840/-150 हेक्टेयर जमीन पर आठ मार्च 2020 को भूमि प्रबंधक समिति ने प्रस्ताव दिया था, इसे 21 जुलाई 2020 को एसडीएम कोर्ट में स्वीकार कर लिया।
इस आधार पर कृषि आवंटन को निरस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू हुई। सूचना के बावजूद प्रधान ने कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया और कृषि आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते समय वरीयता क्रम का ध्यान नहीं दिया। जांच में पता चला कि केवल अनिता देवी पत्नी पवन पथरकट ही पात्र हैं। यह दंपती भूमिहीन शिल्पकार मजदूर है।
इनके पास केवल दो कमरे का घर है। अन्य छह पूनम, ममता, राजदेव, सुकुरती, सिंधू, सुभावती के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, आवासीय मकान और वाहन हैं। राजदेव के दो बेटे सरकारी सेवा में हैं और एक बेटा बलबीर घर पर रहकर खेती करता है।
उनकी पत्नी सिंधू को भी सरकारी जमीन आवंटित की गई थी। सुभावती, ग्राम प्रधान सुमन की सगी सास हैं, उनके पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, तीन मंजिला मकान, कपड़े की थोक दुकान, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बुलेट सहित कई बाइक मिली। उनका एक बेटा मऊ के प्रधान डाकघर में लिपिक है।
विज्ञापन
एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने अपने कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई करते हुए सात लोगों को आवंटित किए गए कृषि भूमि के पट्टे में से छह लोगों को अपात्र पाया। उनका पट्टा निरस्त कर दिया। एक आवंटन को सही पाते हुए उसे बरकरार रखने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
सदर तहसील क्षेत्र के परदहां ग्राम पंचायत (अब नगर पालिका) के प्रधान ने वर्ष 2020 में मानक को ताक पर रखकर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से अपात्रों को पट्टा कर दिया था।
विज्ञापन
अपात्रों को आवंटित चार बीघे जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट बनाम अनीता देवी का मुकदमा एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। इसमें एसडीएम ने एक अक्तूबर 2020 को जांच की आख्या लगाई।
जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि परदहां स्थित गाटा संख्या 844/-450, 260/-300, 259/-100, 274/-050 और 840/-150 हेक्टेयर जमीन पर आठ मार्च 2020 को भूमि प्रबंधक समिति ने प्रस्ताव दिया था, इसे 21 जुलाई 2020 को एसडीएम कोर्ट में स्वीकार कर लिया।
इस आधार पर कृषि आवंटन को निरस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू हुई। सूचना के बावजूद प्रधान ने कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया और कृषि आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते समय वरीयता क्रम का ध्यान नहीं दिया। जांच में पता चला कि केवल अनिता देवी पत्नी पवन पथरकट ही पात्र हैं। यह दंपती भूमिहीन शिल्पकार मजदूर है।
इनके पास केवल दो कमरे का घर है। अन्य छह पूनम, ममता, राजदेव, सुकुरती, सिंधू, सुभावती के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, आवासीय मकान और वाहन हैं। राजदेव के दो बेटे सरकारी सेवा में हैं और एक बेटा बलबीर घर पर रहकर खेती करता है।
उनकी पत्नी सिंधू को भी सरकारी जमीन आवंटित की गई थी। सुभावती, ग्राम प्रधान सुमन की सगी सास हैं, उनके पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, तीन मंजिला मकान, कपड़े की थोक दुकान, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बुलेट सहित कई बाइक मिली। उनका एक बेटा मऊ के प्रधान डाकघर में लिपिक है।