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मजदूरों को दी गई अधिकारों एवं संरक्षण की जानकारी

Mon, 25 Apr 2022 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 Apr 2022 11:27 PM IST
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Information about rights and protection given to workers
सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में विधिक साक्षरता शिविर/जागरुकता कार्यक्रम के आयोजन समारोह को संबो? - फोटो : MAU
मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को जिला जज रामेश्वर के निर्देशन में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को उनके अधिकारों एवं संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। सचिव कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहां ने बताया कि जो भी औद्योगिक कामगार हैं, जिनका पंजिकरण हो चुका है, उन्हें 40 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के उपरान्त समान बीमा योजना के अन्तर्गत दो लाख रुपये तथा एक्सीडेंटल बीमा के अंतर्गत पांच लाख रुपये प्रदान किया जायेगा । सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार ने श्रम विभाग से सम्बंधित योजनाओं की जानकारी दी। सचिव ने कामगारों को विधिक सहायता, विधिक सलाह तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के बारे में बताया। तथा छोटे छोटे मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु लोक अदालत, वैकल्पिक अनुतोष का लाभ लेने हेतु जानकारी दी। कहा कि नियोक्ता श्रमिकों द्वारा कमाई मजदूरी को रोक नहीं सकते और न ही वे कोई अनधिकृत कटौती मजदूरी में कर सकते हैं। मजदूरी की अवधि के अन्तिम दिन के बाद विनिर्दिष्ट दिन समाप्त होने से पूर्व भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। सचिव ने 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मे सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराने का सुझाव दिया।
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