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होटल, रेस्टोरेंट न्यू इयर की पार्टी करना पड़ सकता है भारी: उल्लंघन करने पर होगी जेल

Thu, 30 Dec 2021 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Dec 2021 10:45 PM IST
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Hotel, restaurant New Year's party may have to be heavy: Violation will be jailed
मऊ। तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रान को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। नववर्ष की पूर्व संध्या तथा नववर्ष पर होटल, रेस्टोरेंट तथा सार्वजनिक स्थलों पर जश्न मनाना भारी पड़ सकता है। नगर मजिस्ट्रेट ने जश्न के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जेल तक हो सकती है।
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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद सब कुछ सामान्य होने के बाद नए साल को यादगार बनाने के लिए युवा सहित सभी लोगों ने होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दिया था। लेकिन देश में ओमीक्रान के बढ़ रहे केस के चलते नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया। लोग नाइट कर्फ्यू के हिसाब से जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे कि बृहस्पतिवार को एकाएक सिटी मजिस्ट्रेट के फरमान से नए साल के जश्न पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। अब होटल, रेस्टोरेंट सहित सार्वजनिक स्थलों पर नए साल का कोई भी कार्यक्रम या उत्सव नहीं हो पाएगा। समस्त थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन करने के लिए फरमान जारी किया है। आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में जेल भी हो सकती है।
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नववर्ष की तैयारी कर रहे श्रीकांत प्रसाद, महेंद्र सिंह का कहना था कि रेस्टोरेंट में नववर्ष का कार्यक्रम करने के लिए बुकिंग कराया था। लेकिन नए फरमान से नए साल को यादगार बनाने का सपना धरा का धरा रह गया। अब तो घर पर ही नए साल को सेलीब्रेट करना पड़ेगा। सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन ने बताया कि ओमीक्रान के बढ़ते खतरे को देखते हुुए नववर्ष की पूर्व संध्या तथा नववर्ष पर होटल रेस्टोरेंट, रोज गार्डन सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का कोई जश्न, उत्सव आदि नहीं मनाया जाएगा। थानाध्यक्षों को आदेश का अनुुपालन कराने के लिए निर्देश दे दिया गया है।नियम का अनुपालन न होने पर संबंधित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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