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वीकेंड लाकडाउन के लिए शासन ने जारी किया गाइडलाइन

Tue, 04 May 2021 10:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 May 2021 10:22 PM IST
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Governance released guidelines for weekend lockdown
मऊ। शासन की तरफ से चार मई से छह मई को सुबह सात बजे तक बंदी घोषित है। इसके लिए प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है। अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
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शासन की तरफ से बंदी के दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो। जहां संभव हो वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू किया जाए। परिवहन निगम की बसें प्रदेश से बाहर न भेजी जाएं। बसों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था लागू किया जाए। आवश्यक दवा की दुकानें, सर्जिकल की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व की भांति खुले रहेंगे। दैनिक उपयोग की दुकान सब्जी, फल दूध की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेगी। सब्जी मंडी, फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लबस की अनिवार्यता रहेगी। पांच मई से गांवों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जाएगा। कोविड की दवा भी वितरित की जाएगी। इस विशेष अभियान की जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी समीक्षा करेंगे। लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जाएगी। पब्लिक टेस्टिंग का प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरुकता अभियान चलाया जाए। टीकाकरण अभियान चलता रहेगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। निगरानी समितियों के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। जो भी व्यक्ति से बाहर आ रहे हैं। यदि उनके घर जगह नहीं है तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए।
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