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Mau News: 30 साल पहले करोड़ों कीे आवंटित कृषि भूमि को डीएम ने किया निरस्त
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मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 30 वर्ष पुराने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति/कृषि आवंटन को निरस्त कर दिया।
ग्राम सभा टकटेऊवा रामपुर में तत्कालीन ग्राम प्रधान और उप प्रधान ने अपने ही परिवार के लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से कृषि आवंटन कर दिया था। जिसमे तीस वर्ष बाद गांव के अर्पित सिंह ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की। जिसमें जिलाधिकारी मऊ द्वारा मामले की जांच कराकर शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद दायर किया गया।
जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के बाद जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कृषि आवंटन को निरस्त कर विवेचना के आधार पर कृषि आवंटन प्रस्ताव भूमि प्रबंध समिति, टकटेउवा रामपुर ग्राम सभा के 15 अक्तूबर 1994 के कृषि आवंटन के प्रस्ताव एवं एसडीएम की स्वीकृति तीन मई 1995 को घोसी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा टकटेउवा रामपुर की गाटा संख्या 294 रकबा 0.1740 बहक राधिका पत्नी श्यामदेव, कमला पत्नी जयप्रकाश, गाटा संख्या 195मि. रकबा 0.010 बहक रामबदन पुत्र शिवजोर निवासीगण टकटेउवा रामपुर, परगना तहसील घोसी को निरस्त कर दिया। आदेश की प्रति अभिलेखों में अमलदराद के लिए तहसीलदार, घोसी को भेजने का आदेश दिया। उपजिलाधिकारी घोसी को रिक्त भूमि पर पात्र व्यक्तियों के आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार करने का आदेश दिया।
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ग्राम सभा टकटेऊवा रामपुर में तत्कालीन ग्राम प्रधान और उप प्रधान ने अपने ही परिवार के लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से कृषि आवंटन कर दिया था। जिसमे तीस वर्ष बाद गांव के अर्पित सिंह ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की। जिसमें जिलाधिकारी मऊ द्वारा मामले की जांच कराकर शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद दायर किया गया।
जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के बाद जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कृषि आवंटन को निरस्त कर विवेचना के आधार पर कृषि आवंटन प्रस्ताव भूमि प्रबंध समिति, टकटेउवा रामपुर ग्राम सभा के 15 अक्तूबर 1994 के कृषि आवंटन के प्रस्ताव एवं एसडीएम की स्वीकृति तीन मई 1995 को घोसी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा टकटेउवा रामपुर की गाटा संख्या 294 रकबा 0.1740 बहक राधिका पत्नी श्यामदेव, कमला पत्नी जयप्रकाश, गाटा संख्या 195मि. रकबा 0.010 बहक रामबदन पुत्र शिवजोर निवासीगण टकटेउवा रामपुर, परगना तहसील घोसी को निरस्त कर दिया। आदेश की प्रति अभिलेखों में अमलदराद के लिए तहसीलदार, घोसी को भेजने का आदेश दिया। उपजिलाधिकारी घोसी को रिक्त भूमि पर पात्र व्यक्तियों के आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार करने का आदेश दिया।
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