फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   DM canceled the agricultural land allotted to him 30 years ago for crores

Mau News: 30 साल पहले करोड़ों कीे आवंटित कृषि भूमि को डीएम ने किया निरस्त

Wed, 09 Jul 2025 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 11:53 PM IST
विज्ञापन
DM canceled the agricultural land allotted to him 30 years ago for crores
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 30 वर्ष पुराने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति/कृषि आवंटन को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

ग्राम सभा टकटेऊवा रामपुर में तत्कालीन ग्राम प्रधान और उप प्रधान ने अपने ही परिवार के लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से कृषि आवंटन कर दिया था। जिसमे तीस वर्ष बाद गांव के अर्पित सिंह ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की। जिसमें जिलाधिकारी मऊ द्वारा मामले की जांच कराकर शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद दायर किया गया।

जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के बाद जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कृषि आवंटन को निरस्त कर विवेचना के आधार पर कृषि आवंटन प्रस्ताव भूमि प्रबंध समिति, टकटेउवा रामपुर ग्राम सभा के 15 अक्तूबर 1994 के कृषि आवंटन के प्रस्ताव एवं एसडीएम की स्वीकृति तीन मई 1995 को घोसी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा टकटेउवा रामपुर की गाटा संख्या 294 रकबा 0.1740 बहक राधिका पत्नी श्यामदेव, कमला पत्नी जयप्रकाश, गाटा संख्या 195मि. रकबा 0.010 बहक रामबदन पुत्र शिवजोर निवासीगण टकटेउवा रामपुर, परगना तहसील घोसी को निरस्त कर दिया। आदेश की प्रति अभिलेखों में अमलदराद के लिए तहसीलदार, घोसी को भेजने का आदेश दिया। उपजिलाधिकारी घोसी को रिक्त भूमि पर पात्र व्यक्तियों के आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed