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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Disposal of Electricity Act cases on 29, 30 and 31 January

Mau News: 29, 30 और 31 जनवरी को विद्युत अधिनियम के वादों का निस्तारण

Thu, 18 Jan 2024 01:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jan 2024 01:36 AM IST
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Disposal of Electricity Act cases on 29, 30 and 31 January
मऊ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर जिला जज रामेश्वर के मार्गदर्शन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अभिनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विद्युत अधिनियम के वादों के निस्तारण के लिए 29, 30 और 31 जनवरी को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। प्राधिकरण के सचिव अभिनय कुमार मिश्रा ने बताया कि विद्युत से संबंधित मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विशेष लोक अदालत न्यायालय कार्य दिवस में ही न्यायालय कार्य समाप्ति के बाद आयोजित की जाएगी। पक्षकार अपने मामले को सुलह समझौते के आधार पर विशेष लोक अदालत में समाप्त करा सकते हैं।
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प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि मामलों के निस्तारण के संबंध में किसी पक्षकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो वह विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 और हेल्पलाइन नंबर 15100 का प्रयोग कर सकते हैं।
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