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कोर्ट के निर्देश पर ढहाया निर्माण

Sun, 23 Sep 2018 10:42 PM IST
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mau Updated Sun, 23 Sep 2018 10:42 PM IST
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Demolished construction on court directions
घोसी में राजस्व विभाग की जेसीबी से निर्माण ढहाया गया। - फोटो : mau
 तहसील क्षेत्र के जामडीह गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को  तहसीलदार ओपी पांडेय और कोतवाल परमानंद मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सात लोगों के वर्षों पुराने अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से गिरवा दिया।  
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के जामडीह गांव निवासी रामलाल की शिकायत पर घोसी तहसील प्रशासन द्वारा 2014 में गांव के ही सागर पुत्र जिलेदार, रामप्रवेश यादव पुत्र राधेश्याम, रामबदन यादव पुत्र साहब, रामबिलास यादव पुत्र केदार, रामनयन यादव पुत्र खरपत्तू, बालकिशुन यादव पुत्र छोटू के द्वारा अतिक्रमण करने के  विरुद्ध 112 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जहां  2017 में तहसील से बेदखली का आदेश पारित हुआ। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में चला गया।
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जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से अगस्त के अंतिम सप्ताह में अतिक्रमण को हटाने का आदेश देते हुए 26 सितंबर तक लिखित जवाब देने को कहा था। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रविवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ओपी पांडेय, कोतवाल परमानंद मिश्रा, कानूनगो कतवारू यादव, सर्वेश सिंह, परशुराम यादव पुलिस बल के साथ जामडीह पहुंचे। जहां जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवा दिया।
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