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कोर्ट के निर्देश पर ढहाया निर्माण
mau
Updated Sun, 23 Sep 2018 10:42 PM IST
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घोसी में राजस्व विभाग की जेसीबी से निर्माण ढहाया गया।
- फोटो : mau
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तहसील क्षेत्र के जामडीह गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को तहसीलदार ओपी पांडेय और कोतवाल परमानंद मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सात लोगों के वर्षों पुराने अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से गिरवा दिया।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के जामडीह गांव निवासी रामलाल की शिकायत पर घोसी तहसील प्रशासन द्वारा 2014 में गांव के ही सागर पुत्र जिलेदार, रामप्रवेश यादव पुत्र राधेश्याम, रामबदन यादव पुत्र साहब, रामबिलास यादव पुत्र केदार, रामनयन यादव पुत्र खरपत्तू, बालकिशुन यादव पुत्र छोटू के द्वारा अतिक्रमण करने के विरुद्ध 112 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जहां 2017 में तहसील से बेदखली का आदेश पारित हुआ। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में चला गया।
जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से अगस्त के अंतिम सप्ताह में अतिक्रमण को हटाने का आदेश देते हुए 26 सितंबर तक लिखित जवाब देने को कहा था। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रविवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ओपी पांडेय, कोतवाल परमानंद मिश्रा, कानूनगो कतवारू यादव, सर्वेश सिंह, परशुराम यादव पुलिस बल के साथ जामडीह पहुंचे। जहां जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवा दिया।
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के जामडीह गांव निवासी रामलाल की शिकायत पर घोसी तहसील प्रशासन द्वारा 2014 में गांव के ही सागर पुत्र जिलेदार, रामप्रवेश यादव पुत्र राधेश्याम, रामबदन यादव पुत्र साहब, रामबिलास यादव पुत्र केदार, रामनयन यादव पुत्र खरपत्तू, बालकिशुन यादव पुत्र छोटू के द्वारा अतिक्रमण करने के विरुद्ध 112 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जहां 2017 में तहसील से बेदखली का आदेश पारित हुआ। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में चला गया।
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जिस पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से अगस्त के अंतिम सप्ताह में अतिक्रमण को हटाने का आदेश देते हुए 26 सितंबर तक लिखित जवाब देने को कहा था। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रविवार को एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ओपी पांडेय, कोतवाल परमानंद मिश्रा, कानूनगो कतवारू यादव, सर्वेश सिंह, परशुराम यादव पुलिस बल के साथ जामडीह पहुंचे। जहां जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवा दिया।
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