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दो मामलों में दो की जमानत खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दुराचार और गैरइरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। शादी के लिए कहने पर आरोपी के घर वालो ने इंकार कर दिया और गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में आरोपी मुहल्ला रहमतनगर हिकमा गाढा निवासी मुहम्मद सलीम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, कमरवां गांव निवासी राकेश विश्वकर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 13 जनवरी 2018 को आरोपीगण मनोज, राघव, रघुपति, इंद्रजीत, राहुल ने पुरानी रंजिश और नाली में पानी बहाने की बात को लेकर लाठी, डंडा, धारदार हथियार से लैस होकर मारपीट की। मामले में आरोपी कमरवां निवासी इंद्रजीत खरवार पुत्र मनोज खरवार की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। शादी के लिए कहने पर आरोपी के घर वालो ने इंकार कर दिया और गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में आरोपी मुहल्ला रहमतनगर हिकमा गाढा निवासी मुहम्मद सलीम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, कमरवां गांव निवासी राकेश विश्वकर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 13 जनवरी 2018 को आरोपीगण मनोज, राघव, रघुपति, इंद्रजीत, राहुल ने पुरानी रंजिश और नाली में पानी बहाने की बात को लेकर लाठी, डंडा, धारदार हथियार से लैस होकर मारपीट की। मामले में आरोपी कमरवां निवासी इंद्रजीत खरवार पुत्र मनोज खरवार की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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