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कोर्ट के आदेश पर दो के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा
Updated Mon, 18 Jun 2018 11:13 PM IST
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कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश तथा पलिया महमूदपुर गांव निवासी हरिश्चंद की तहरीर सोमवार को दो लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या के आरोप में नामजद मुक़दमा दर्ज कर लिया।
दर्ज मुकदमे के अनुसार घोसी कोतवाली क्षेत्र के पालिया महमूदपुर गांव निवासी हरिश्चन्द पुत्र लालता ने बताया कि उसका भाई रूपचंद बिजली का काम करता था। 19 अक्टूबर 2017 को एक बजे तारापुर टकटेउवा रामपुर निवासी टिंकू 30 पुत्र शिव और प्रिंस द्वारा उसे अपने साथ जबरदस्ती से ले गए और शट डाउन लेने की बात कहकर उसे बिजली सुधारवाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। जहां बिजली का तार जोड़ने के दौरान कंरेट लगने से उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने आरोपी पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कई कोतवाली पर तहरीर दिया। जहां कोई कार्रवाई न होते देेखकर उसने न्यायालय का शरण लिया। सोमवार को कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने इसके बाद पुलिस को कई बार तहरीर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो अंतत: न्यायालय का शरण लिया है ।
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दर्ज मुकदमे के अनुसार घोसी कोतवाली क्षेत्र के पालिया महमूदपुर गांव निवासी हरिश्चन्द पुत्र लालता ने बताया कि उसका भाई रूपचंद बिजली का काम करता था। 19 अक्टूबर 2017 को एक बजे तारापुर टकटेउवा रामपुर निवासी टिंकू 30 पुत्र शिव और प्रिंस द्वारा उसे अपने साथ जबरदस्ती से ले गए और शट डाउन लेने की बात कहकर उसे बिजली सुधारवाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। जहां बिजली का तार जोड़ने के दौरान कंरेट लगने से उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने आरोपी पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर कई कोतवाली पर तहरीर दिया। जहां कोई कार्रवाई न होते देेखकर उसने न्यायालय का शरण लिया। सोमवार को कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने इसके बाद पुलिस को कई बार तहरीर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो अंतत: न्यायालय का शरण लिया है ।
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