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सामूहिक दुराचार सहित तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 30 Mar 2018 11:44 PM IST
Updated Fri, 30 Mar 2018 11:44 PM IST
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सामूहिक दुराचार सहित तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत खारिज
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने सामूहिक दुराचार सहित तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग युवती को बहला फसुलाकर 26 अगस्त 2017 को भगा ले जाया गया और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। आरोपी मधुबन क्षेत्र के नुरुल्लाहपुर गांव निवासी सोनू चौहान पुत्र लल्लन चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 21 मार्च 2018 को शौच करने के लिए गई थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड किया। मामले में आरोपी मठिया वलिदपुर गांव निवासी इश्तेयाक पुत्र जलील की ओर से जमानत अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी के तर्को को सुनने के बाद अर्जी को खारिज कर दी।
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तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 17 वर्षीय लड़की को 24 जुलाई 2017 को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। मामले में आरोपी चकजीयावन गांव निवासी नागेंद्र राजभर पुत्र सूबेदार की ओर से जमानत अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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