फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   गैरइरादतन हत्या में तीन आरोपियों को मिला संदेह का लाभ

गैरइरादतन हत्या में तीन आरोपियों को मिला संदेह का लाभ

Wed, 21 Jun 2017 11:47 PM IST
Updated Wed, 21 Jun 2017 11:47 PM IST
विज्ञापन
गैरइरादतन हत्या में तीन आरोपियों को मिला संदेह का लाभ
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन लालचंद गुप्ता ने गैरइरादतन हत्या के मामले में सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। होलीपुर मदापुर शमसपुर गांव निवासी अशोक कुमार पुत्र सागर राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें गांव के ही बलिराम पुत्र रामदेव राजभर तथा मानिकपुर जमीन हाजीपुर गांव निवासी अमरजीत पुत्र बगेदू राजभर, श्रीराम पुत्र भोला राजभर को आरोपी बनाया। वादी का कथन था कि 23 मार्च 2009 को उसके पिता सागर राजभर सो रहे थे। उसी दौरान आरोपियों ने ट्रैक्टर से उसके पिता को धक्का मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने कुल नौ गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद आरोपी बलिराम, अमरजीत और श्रीराम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed