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गैंगेस्टर के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Mon, 24 Jul 2017 11:50 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो मुहम्मद गजाली ने गैगेस्टर के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एसपीओ के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। एससी तिवारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि हसनपुर गांव निवासी जगदीश यादव पुत्र रघुनाथ यादव आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तथा उससे लोगों में दहशत व्याप्त है। आरोपी जगदीश यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ रामध्यान पांडेय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया गया।
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मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। एससी तिवारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि हसनपुर गांव निवासी जगदीश यादव पुत्र रघुनाथ यादव आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तथा उससे लोगों में दहशत व्याप्त है। आरोपी जगदीश यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एसपीओ रामध्यान पांडेय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया गया।
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