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रंगदारी और हत्या के प्रयास में दो की जमानत खारिज

Sun, 06 May 2018 12:08 AM IST
Updated Sun, 06 May 2018 12:08 AM IST
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रंगदारी और हत्या के प्रयास में दो की जमानत खारिज
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और रंगदारी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा झारखंडे राय शर्मा का लड़का अश्वनी कुमार तहसील सदर में लेखपाल के पद पर कार्यरत है। वादी का आरोप है कि 28 नवंबर 2017 को उसके लड़के को सदर तहसील से इनोवा गाड़ी में जबरदस्ती आरोपीगण बैठाकर ले गए और सराय ख्वाजाबड़े पाराडीह गांव के पास गाड़ी से लड़के को उतार कर आरोपीगण ने गोली मार दिया। मामले में आरोपी खिजिरपुर गांव निवासी दीपक राय पुत्र लक्ष्मी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत्त यादव के तर्कों को सुनने तथा की डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। कमालुद्दीनपुर गांव निवासी बैजनाथ पासवान पूर्व विधायक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। वादी का आरोप है कि 20 जनवरी 2017 को दिन में उसके मोबाइल पर फोन करके कहा गया कि मैं जेल से बोल रहा हूं मेरा नाम राजू कनौजिया है। मुझे 17 लाख रुपया एक फरवरी तक दे दो नहीं तो खैर नहीं है। मामले में आरोपी पडरी गांव निवासी राजू कनौजिया पुत्र कैलाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी के तर्कों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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