फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Couple convicted of murder by throwing acid gets double life imprisonment

Mau News: तेजाब फेंककर हत्या के दोषी दंपती को दोहरा आजीवन कारावास

Fri, 21 Mar 2025 11:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Mar 2025 11:50 PM IST
विज्ञापन
Couple convicted of murder by throwing acid gets double life imprisonment
मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर हत्या करने, मारपीट, चोरी व गाली देने के मामले में नामजद पति-पत्नी को शुक्रवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को हत्या व एससी/एसटी एक्ट के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कल 23- 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही अर्थदंड जमा होने पर 70 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा के पिता पुरुषोत्तम को देने का आदेश दिया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भूपति नगर रैनी गांव निवासी विजय शंकर की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। इसमें कोतवाली घोसी क्षेत्र के कारीसाथ गांव निवासी दीनानाथ चौहान उर्फ लालू पुत्र स्व. रामवृक्ष उर्फ भगेलु और अनीता चौहान पत्नी दीनानाथ उर्फ लालू को नामजद किया।
विज्ञापन

मामले में फर्नीचर के समान और पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपीगण 14 मई 2009 को बरलाई मोड़ के पास उसे लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिए। जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर तेजाब गिरा दिए जिससे वह झुलस गया। इलाज के दौरान विजय शंकर की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

तत्कालीन सीओ नगर विद्या सागर मिश्र ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कुल आठ गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण दीनानाथ चौहान उर्फ लालू व अनीता चौहान को व अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या करने, मारपीट, चोरी व गाली देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास, एससी/ एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया। वहीं मारपीट के मामले में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 70 प्रतिशत धनराशि वादी के पिता पुरुषोत्तम को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed