फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Cotawal and SO court summoned

कोतवाल और एसओ कोर्ट में तलब

Sat, 29 Sep 2018 11:45 PM IST
mau
mau Updated Sat, 29 Sep 2018 11:45 PM IST
विज्ञापन
Cotawal and SO court summoned
Court
 न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने एनसीआर की विवेचना में दिए गए आदेश के अनुपालन में विवेचना में कोई प्रगति न होने को गंभीरता से लेते हुए कोतवाल मुहम्मदाबाद गोहना और थानाध्यक्ष हलधरपुर को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही समस्त कागजात के साथ कोर्ट में 16 अक्तूबर को उपस्थित होने को कहा है। उन्हें स्पष्टीकरण भी देना है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।  जेएम ने नोटिस की प्रति पुलिस अधीक्षक और डीआईजी आजमगढ को भी भेजा है।      न्
विज्ञापन


यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कोतवाल मुहम्मदाबादगोहना को कुल दस तथा थानाध्यक्ष रानीपुर को तीन एनसीआर की विवचेना का आदेश विभिन्न तिथियों में दिया गया। जिसके बावत कोर्ट ने विवेचना के बावत थाना से प्रगति आख्या मांगी थी । लेकिन थाना से विवेचना के बावत भ्रामक रिपोर्ट न्यायालय में दी गई। जिस पर  चार मई 2017 को पुलिस अधीक्षक मऊ को संबंधित विवेचक के विरुद्व कार्यवाही कर आख्या मांगी गई। इसके बाद कई बार कोर्ट से आख्या मांगी गई लेकिन कोई आख्या पेश नहीं की गई। छह मई 2017 को दोनो थानों के तत्कालीन पैरोकार और वर्तमान पैरोकार को एनसीआर से संबंधित आदेश की प्रति विवेचना के लिए प्राप्त कराई गई थी । इसके बाद पैरोकार के बताने पर आदेश की प्रति दूबारा प्राप्त कराई गई। बावजूद इसके विवेचना में कोई प्रगति नहीं हुई। जिससे स्पष्ट है कि जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed