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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 23 Mar 2021 10:28 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 10:28 PM IST
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Convicted of life imprisonment for murder
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या के दोषी सूबेदार यादव को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के कमालपुर पहाड़पुर गांव निवासिनी शैलेश देवी पत्नी राजेंद्र चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें तिलसवां गांव निवासी सूबेदार यादव पुत्र बालकरन यादव को आरोपी बनाया गया। वादिनी का कथन है कि उसके पति राजेंद्र चौहान को आरोपी ने लग्गूपुर बाजार में 3 जुलाई 20 को रात 8:00 बजे सर पर प्रहार कर हत्या कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह राज व एडीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सूबेदार यादव को सोमवार को हत्या और गाली देने का दोषी पाया था। दोषी पाए गए सूबेदार यादव को मंगलवार को जिला जेल से लाकर कोर्ट मे पेश किया गया। जहां जिला जज ने सूबेदार यादव को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं गाली देने के मामले मे दो वर्ष की सजा सुनाई।
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