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Mau News: हेट स्पीच के मामले में आरक्षी अजय कुमार का बयान दर्ज

Thu, 26 Sep 2024 02:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 02:28 AM IST
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Constable Ajay Kumar's statement recorded in hate speech case
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के कुल तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। वहीं उमर अंसारी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। इस दौरान एक मामले में गवाह आरक्षी अजय कुमार उपस्थित हुए, उनका बयान दर्ज हुआ, लेकिन जिरह नहीं हो सकी। सीजेएम ने तीनों मामलों में नौ अक्तूबर की तिथि नियत किया। इसमें दो मामला शहर कोतवाली तथा एक दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी। पुलिस ने सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है।
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दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी, शाहिद लारी, इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मेंं सीजेएम ने धारा 188,171 भादवि के आरोप से मुक्त कर दिया है। वहीं धारा 133 के तहत संज्ञान लिया है। जिसमें आरोप तय करने के लिए आरोपियों का बयान दर्ज होना है। सीजेएम ने आरोपियों का बयान के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत की।
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तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले मेंं अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 27 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। इसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपियों पर किसी प्रकार की उत्पीड़ात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई है। सीजेएम ने मामले में 9 अक्तूबर की तिथि नियत की।
विधायक निधि और असलहा मामले में सुनवाई 9 अक्तूबर को

संवाद न्यूज एजेंसी



मऊ। विधायक निधि और असलहा मामले में बुधवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में गवाह उपस्थित नहीं हुए। सीजेएम ने दोनों मामलों में साक्ष्य के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया। एक मामला सरायलखंसी और दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।



पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही थी। मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी हैं। मामला साक्ष्य में चल रहा है। कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। सीजेएम ने मामले में साक्ष्य के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत की।




दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट मे प्रेषित किया। मुख्तार अंसारी सहित दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। बुधवार को गवाह उपस्थित नहीं हुए सीजेएम ने साक्ष्य के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया।
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