फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Case proceedings against municipal chairman ended

Mau News: नगरपालिका चेयरमैन के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त

Fri, 09 Jun 2023 12:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jun 2023 12:40 AM IST
विज्ञापन
Case proceedings against municipal chairman ended
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बिना अनुमति के जनसभा करने के मामले में नामजद नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल सहित 16 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन एसओ मधुबन प्रशांत कुमार की तहरीर पर 27 अगस्त 2008 को मधुबन थाने में बिना की अनुमति के जनसभा करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल, रामकृपाल सिंह, सरफराज, वीरेंद्र मल्ल, शुभाष यदुवंशी, राजकुमार यादव, पूर्व सांसद राजकुमार राय, पूर्व विधायक सुधाकर सिंह, पूर्व विधायक अमरेश पांडेय, मुसाफिर यादव, रामजन्म यादव, मिथिलेश यादव, राजेंद्र मिश्रा, विजय शंकर यादव, पूर्व विधायक कपिल देव यादव आदि को नामजद किया।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। नगर पालिका चेयरमैन अरशद जमाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल करते हुए मामले में लिए गए संज्ञान और सम्मन की कार्रवाई को निरस्त करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार किया। साथ ही आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने नगर पालिका चेयरमैन सहित सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed