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प्रत्याशियों को देनी होगी अपराधिक विवरण की जानकारी

Sun, 04 Apr 2021 11:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Apr 2021 11:22 PM IST
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Candidates will have to give details of property and crime
मऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा। नामांकन में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पद के दावेदारों को संपत्ति, बैंक बैलेंस और अपराध की जानकारी देनी होगी।
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जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान के उम्मीदवार को प्रारूप ( ब) में शपथ पत्र देना होगा। यह शपथपत्र तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार से सत्यापित होना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपना नामांकन करते समय अपने विवरण का घोषणा पत्र के साथ शपथ पत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना किया गया नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिया जाएगा। यह घोषणा शपथ पत्र आयोग के निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगी। यह निर्धारित प्रपत्र उम्मीदवार को ब्लॉक मुख्यालयों से नामांकन प्रपत्र खरीदते समय मुफ्त दिया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान ,क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होना है। नामांकन के दौरान दावेदारों को आपराधिक व संपत्ति की जानकारी देनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को घोषणा पत्र में ही सारी जानकारी देनी होगी। प्रधान, जिला पंचायत सदस्य के दावेदारों को निर्धारित प्रोफार्मा पर शपथ पत्र देना होगा। एक दावेदार अधिकतम चार सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। प्रत्याशियों को बताना होगा कि क्या उस पर किसी मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि दर्ज हुआ है तो इसकी जानकारी देनी होगी। यह भी बताना होगा कि किसी मुकदमे में उन्हें सजा तो नहीं हुई है। इसके साथ ही संपत्ति के पूर्ण विवरण के साथ बैंक बैलेंस की भी जानकारी देनी होगी।
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इनसेट:
नामांकन में लगेंगे ये कागजात
मऊ। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के समय आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ,मूल निवास पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, चल अचल सहित संपत्ति का विवरण , जाति प्रमाण पत्र, शौचालय होने संबंधी प्रमाण पत्र, जमानत राशि, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र देना होगा। उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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