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चुनाव में प्रत्याशी 40 लाख से अधिक नहीं कर सकते खर्च

Tue, 22 Feb 2022 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Feb 2022 11:20 PM IST
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Candidates cannot spend more than 40 lakhs in elections
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक को संबोधित करते व्यय प्रेक्षक विशाल दशरथ जारोंडे।संवाद - फोटो : MAU
मऊ। जनपद में सात मार्च को मतदान होना है। प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान खर्च किये जाने को लेकर मंगलवार को व्यय प्रेक्षक विशाल दशरथ जारोंडे की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई। प्रेक्षक ने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख की धनराशि ही खर्च कर सकते हैं। व्यय रजिस्टर में इस धनराशि का उल्लेख करना होगा। जिसकी जांच 23 एवं 28 फरवरी तथा पांच मार्च को की जाएगी। इस दौरान उम्मीदवार या उसका नामित एजेंट उपस्थित रहेगा। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषणा की अवधि से 30 दिन के अंदर व्यय पुस्तिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों के व्यक्तिगत खाता नहीं खुले हैं वह तत्काल खाता खुलवा लें। जिसके माध्यम से निर्वाचन संबंधित सभी व्यय एवं भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च व्यय रजिस्टर में अंकित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी मद के लिए किसी व्यक्ति, फार्म या संस्था को प्रत्याशी द्वारा रुपये 10 हजार से अधिक का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जायेगा। निर्वाचन के दौरान सोशल/इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया पर प्रचार में हुए व्यय का उल्लेख भी व्यय रजिस्टर में अंकित किया जाना है। उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा रैली, सभा, रोड शो आदि बिना अपने संबंधित रिटर्निंग अफसर की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर परमिट निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन संबंधित पंपलेट पोस्टर पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता होना अनिवार्य है। ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले हो, चाहे ऐसे मामले लंबित हो या विगत में दोषसिद्धि के मामले हो ऐसे उम्मीदवारों का कम से कम तीन बार उनका अखबार में प्रकाशन अवश्य कराना होगा।
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