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हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 15 Jun 2021 10:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jun 2021 10:09 PM IST
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Bail of two accused rejected in murder case
मऊ प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट के दौरान जयराम यादव की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी गई। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित की। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव निवासी वेद प्रकाश पुत्र दशरथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि चुनावी रंजिश को लेकर दो मई की शाम 7:00 बजे अभियुक्तगण जान से मारने की नियत से लाठी डंडा गड़ासा लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ाए और उसके भाई जयराम ,भतीजा राहुल तथा भाभी कलिंदी को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई । इलाज के दौरान जयराम की मौत हो गई। मामले में आरोपीगण जगनपुर गांव निवासी प्रभाकर पांडेय पुत्र कामता प्रसाद पांडेय और विनय गोड पुत्र सुरेंद्र नाथ गोड की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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