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गैर इरादतन हत्या, दुष्कर्म सहित तीन मामलों में तीन की जमानत खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने गैर इरादतन हत्या, दुष्कर्म और धमकी देने के तीन अलग-अलग मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा मोहल्ला निवासी चंपा देवी पत्नी स्वर्गीय अच्छेलाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि आरोपीगण उसकी लड़की फूला देवी को 2 दिसंबर 20 की रात में मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि आरोपियों ने बिना उसे सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के धर्मसीपुर गांव निवासी पतरु पुत्र स्वर्गीय सुंनर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी बुलाकीपुरा नई बस्ती निवासी शहनाज की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा को आरोपी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली और धमकी दिया। मामले में आरोपी चकमेहदी निवासी विजय यादव पुत्र बालचंद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।
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पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा मोहल्ला निवासी चंपा देवी पत्नी स्वर्गीय अच्छेलाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि आरोपीगण उसकी लड़की फूला देवी को 2 दिसंबर 20 की रात में मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि आरोपियों ने बिना उसे सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के धर्मसीपुर गांव निवासी पतरु पुत्र स्वर्गीय सुंनर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी बुलाकीपुरा नई बस्ती निवासी शहनाज की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा को आरोपी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली और धमकी दिया। मामले में आरोपी चकमेहदी निवासी विजय यादव पुत्र बालचंद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।
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