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अपहरण, हत्या का प्रयास और जालसाजी के विभिन्न मामलों में छह की जमानत खारिज

Sat, 23 Oct 2021 12:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 12:18 AM IST
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Bail of six rejected in different cases of kidnapping, attempt to murder and forgery
मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने अपहरण, हत्या का प्रयास और जालसाजी के चार मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने जालसाजी करके 58 लाख 20 हजार रूपया सरकारी धन का गबन कर लिया। मामले में आरोपी हाफिजपुर गांव निवासी संजीव कुमार राय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार ताजपुर गांव निवासी उमेश सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर और विदेश भेजने के नाम पर 20 लोगों से कुल 32 लाख 69 हजार रूपया हड़प लिया। मामले में आरोपी गाजीपुर जनपद के बिरनो थाना क्षेत्र के पियरा उर्फ तियरा गांव निवासी रामानंद राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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तीसरा मामला मधुबन का है। दरौधा माधवपुर गांव निवासी राजेश सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 22 सितंबर को उसके पिता रामशब्द सिंह घर से गिट्टी बालू की दुकान पर जा रहे थे, कि रास्ते में उनका अपहरण हो गया। पुलिस ने वादी के पिता को आरोपियों के पास से एक मुठभेड़ में बरामद किया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के हैबुतुल्लाह गांव निवासी गुलशन और लक्ष्मीचंद तथा गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के धनबाउर गांव निवासी खरविंद कुमार और आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी राहुल राम की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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चौथा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष चिरैयाकोट अविनाश कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपीगण रामशब्द सिंह का अपहरण कर ले जा रहे थे कि पुलिस मुठभेड़ में उन्हें बरामद किया गया। मामले में आरोपीगण गुलशन और लक्ष्मीचंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई ।जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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