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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Oct 2023 11:29 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Oct 2023 11:29 PM IST
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Bail application rejected in minor rape case
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला-फुसलाकर भगाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अजय चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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इस पर बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी ने 30 जनवरी 23 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के मीरपुर मदरही गांव निवासी अजय चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
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