फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bail application of two rejected in case of eye gouging and forgery

Mau News: आंख फोड़ने और जालसाजी के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 03 Dec 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Dec 2022 11:54 PM IST
विज्ञापन
Bail application of two rejected in case of eye gouging and forgery
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर में आंख फोड़ने और जालसाजी कर बैनामा कराने के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

पहला मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा गुड़िया देवी पत्नी रामविलास सोनकर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी का आरोप है कि उसका पति भुट्टा भूजने का कार्य करता है। इस दौरान धन के लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपी ने नुकीली चीज से आंख पर प्रहार कर दिया। जिससे उसके पति रामविलास सोनकर की आंख फूट गई।
मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के दोस्तपुरा मोहल्ला निवासी जितेंद्र उर्फ मिथुन पुत्र जगदीश हरिजन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन

दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सलाउद्दीन सऊदी अरब में रहकर नौकरी करता था। उसी दौरान उसकी जमीन को जालसाजी करके दूसरे का फोटो लगाकर के विजयमती उर्फ विजयमाला पत्नी रामानंद मौर्य ने अपने नाम करा लिया। मामले में आरोपी शाहपुर गांव निवासिनी विजयमती उर्फ विजयमाला पत्नी रामानंद मौर्य की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed