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Mau News: हत्या और लूट के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
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हत्या और लूट के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिजसंवाद न्यूज एजेंसी मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या और लूट के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कुड़हनी गांव निवासिनी आशा देवी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी ने बताया कि उसके दो लड़के संदीप सिंह और दिलीप सिंह है। छह जून को उसके लड़के संदीप सिंह ने अपने छोटे भाई दिलीप को पढ़ाई के लिए फटकार दिया था। उसी को लेकर दिलीप सिंह ने हथौड़े से अपने भाई संदीप सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी दिलीप सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दी। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। जमीरा गांव निवासी रमेश यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि एक अक्टूबर को उसके घर में घुसकर उसकी मां का आभूषण छीन लिया। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के पुराघाट पारा निवासी राजू साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कुड़हनी गांव निवासिनी आशा देवी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादिनी ने बताया कि उसके दो लड़के संदीप सिंह और दिलीप सिंह है। छह जून को उसके लड़के संदीप सिंह ने अपने छोटे भाई दिलीप को पढ़ाई के लिए फटकार दिया था। उसी को लेकर दिलीप सिंह ने हथौड़े से अपने भाई संदीप सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी दिलीप सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दी। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
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दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। जमीरा गांव निवासी रमेश यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि एक अक्टूबर को उसके घर में घुसकर उसकी मां का आभूषण छीन लिया। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के पुराघाट पारा निवासी राजू साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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