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तीन मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 07 Jul 2022 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 11:03 PM IST
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bail application of three rejected in three cases
मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया गया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, महरूपुर गांव निवासी गुलजार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके भाई इरशाद को 17 अप्रैल को आरोपीगणों ने शराब की दुकान पर कहासुनी के दौरान मारापीटा जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सैयदवाड़ा निवासी सुद्बन चौहान ने जमानत की अर्जी दी थी। दूसरा मामला भी मधुबन थाना क्षेत्र का है। पीडिता के साथ आरोपी ने 10 अप्रैल को दुष्कर्म किया तथा मारापीटा। आरोपी नकिहवा धर्मपुर बिशुनपुर निवासी मुन्ना यादव ने जमानत की अर्जी दी थी। तीसरा मामला थाना हलधरपुर क्षेत्र का है। वादिनी का आरोप है कि 27 मई को आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सूरवत भैसरा मौजपुर गांव निवासी अर्जुन कुमार ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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