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तीन मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 24 Feb 2022 11:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 11:14 PM IST
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bail application of three rejected in three cases
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या दुष्कर्म और जालसाजी के अलग अलग मामलों में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा जमीन अताउल्लाह निवासी दिनेश कुमार गुप्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके पिता सूर्यनाथ गुप्ता की 24 अगस्त 2021 को सोते समय हत्या कर दी गई। आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी पीयूष सिंह की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा को शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। आरोपी इटौरा गांव निवासी रामचंद्र चौहान की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। तीसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, सराय ककूलत गांव निवासी जीऊत राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने जालसाजी करके उससे 40 लाख रुपये नौकरी दिलाने के नाम पर हड़प लिए। आरोपी गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के वोरसिया फदनपुर गांव निवासी लल्लन यादव की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी।
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