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Mau News: महिला समेत चार की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 17 Jan 2023 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jan 2023 11:48 PM IST
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Bail application of four including woman rejected
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दहेज को लेकर पत्नी व दो बच्चों की जहर देकर की गई हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वैजापुर गांव निवासी रामप्रकाश की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की अनामिका उर्फ अन्नू की शादी भूपत नगर रैनी गांव निवासी संतोष कुमार के साथ हुई थी। दहेज के लिए 8 नवंबर 2020 को ससुरालियों ने अनामिका और उसके बच्चे मनवीर और अंशिका को जहर देकर मार डाला। आरोपी पति संतोष कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। उधर, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग युवतियों के साथ गैंगरेप के अलग अलग मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 16 वर्षीय पुत्री के साथ आरोपी ने 22 नवंबर 22 को सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी सद्दोपुर गांव निवासी आकाश व धीरज सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपी बिहार प्रांत के मधुबनी जिला निवासिनी सोनी देवी उर्फ शांति देवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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