फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Bahubali Mukhtar Ansari gangster case hearing in mau court he demand high class facilities in jail from the court

बांदा जेल की 'एकांत' सेल में बेचैन बाहुबली मुख्तार अंसारी, पेशी के दौरान कोर्ट से मांगी जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा

Fri, 11 Jun 2021 05:05 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 11 Jun 2021 05:05 PM IST
सार

मुख्तार अंसारी ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी से जेल में उच्च श्रेणी (बी क्लास) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। कहा कि वह लगातार पांच बार से विधायक है। जेल में उन्हें एकांत में रखा गया है। बैरक में टीवी भी नहीं लगाई गई है। 

विज्ञापन
Bahubali Mukhtar Ansari gangster case hearing in mau court he demand  high class facilities in  jail from the court
बाहुबली मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की शुक्रवार को मऊ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी से जेल में उच्च श्रेणी (बी क्लास) की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। कहा कि वह लगातार पांच बार से विधायक है। बांदा जेल में  एकांत में रखा गया है। बैरक में टीवी भी नहीं लगाई गई है। जेल मैनुअल के अनुसार टीवी उपलब्ध कराए जाने और जेल में उच्च श्रेणी (बी क्लास) की सुविधा मिलनी चाहिए।

विज्ञापन


इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया की उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान करने के बावत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि नियत है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने विवेचक की ओर से गैंगेस्टर एक्ट में 60 दिन का रिमांड बढाए जाने का अनुरोध किया गया था।
विज्ञापन


जिसे स्वीकार करते हुए मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा की रिमांड बढ़ा दिया। साथ ही अगली पेशी के लिए 9 अगस्त की तिथि नियत की। कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान करने के लिए जो प्रार्थना पत्र लंबित है, उस पर सुनवाई के बाद आदेश पारित होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी ने कुछ लोगों का शस्त्र लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी से लिखित सिफारिश किया था। जिस पर जिलाधिकारी ने उनका शस्त्र लाइसेंस जारी किया। बाद में जांच के दौरान 3 लोगों का पता फर्जी पाया गया। जिसके आधार पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में जालसाजी और आयुध अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ।

उसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मामले मे मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में निरूद्ध है। उक्त मामले में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। 

https://www.amarujala.com/video/uttar-pradesh/mau/mukhtar-ansari-property-seized-in-mau
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed