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Mau News: बदरूद्दीन खान का 15 लाख का तीन मंजिला भवन कुर्क
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मऊ। 11 मुकदमे के शातिर हिस्ट्रीशीटर आरोपी का शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा स्थित 15 लाख रुपये के भवन को दक्षिणटोला-शहर कोतवाली पुलिस के साथ राजस्व की टीम ने कुर्क किया। यह कार्रवाई सीओे सिटी के नेतृत्व में की गई। कुर्क करने का आदेश बीते आठ अप्रैल को जिलाधिकारी द्वारा जारी करने के बाद यह कार्रवाई की गई।
सीओ सिटी अंजनी पांडेय के नेतृत्व में शहर कोतवाली, दक्षिणटोला थाने की पुलिस फोर्स के साथ राजस्व अमला हिस्ट्रीशीटर एनडीपीएस एक्ट संबंधित शातिर अभियुक्त बदरूद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) पहुंची।
संयुक्त टीम ने अवैध धन से पुस्तैनी मकान पर आलीशान भवन जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख 70 हजार रुपये है, उसे कुर्क किया। एसपी इलामारन जी ने बताया कि आरोपी बदरूद्दीन खान के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे वह ऐसी बेशकीमती तीन मंजिला मकान बनाया जा सके।
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बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई को लेकर बीते 22 फरवरी को इस तीन मंजिला मकान को कुर्क करने की संस्तुति की गई थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा द्वारा बीते आठ अप्रैल को मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। बताया कि जिस शातिर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उस पर शहर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में शहर कोतवाली में तो एक सरायलंखसी थाने में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा शहर कोतवाली में ही यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है।
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सीओ सिटी अंजनी पांडेय के नेतृत्व में शहर कोतवाली, दक्षिणटोला थाने की पुलिस फोर्स के साथ राजस्व अमला हिस्ट्रीशीटर एनडीपीएस एक्ट संबंधित शातिर अभियुक्त बदरूद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) पहुंची।
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संयुक्त टीम ने अवैध धन से पुस्तैनी मकान पर आलीशान भवन जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख 70 हजार रुपये है, उसे कुर्क किया। एसपी इलामारन जी ने बताया कि आरोपी बदरूद्दीन खान के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे वह ऐसी बेशकीमती तीन मंजिला मकान बनाया जा सके।
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बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई को लेकर बीते 22 फरवरी को इस तीन मंजिला मकान को कुर्क करने की संस्तुति की गई थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा द्वारा बीते आठ अप्रैल को मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। बताया कि जिस शातिर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उस पर शहर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में शहर कोतवाली में तो एक सरायलंखसी थाने में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा शहर कोतवाली में ही यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है।