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Abbas Ansari: अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, हेट स्पीच मामले में जमानत याचिका खारिज
Wed, 19 Apr 2023 03:03 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 19 Apr 2023 03:03 PM IST
सार
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुस्किलें और बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में दाखिल जमानत याचिका खारिज हो गई है।
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विधायक अब्बास अंसारी
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से सीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिस पर सीजेएम श्वेता चौधरी ने अब्बास अंंसारी के अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है।
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