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Mau News: हेट स्पीच सहित दो मामलों में अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी

Tue, 07 Nov 2023 11:49 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 11:49 PM IST
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Abbas Ansari appears before VC in two cases including hate speech
मऊ। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के कुल दो मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की पेशी मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। हेड स्पीच के मामले में आरोपी मंसूर अंसारी की ओर से आरोप से मुक्त किए जाने के लिए अर्जी दी गई, जिस पर बहस हुई। एसीजेएम/एमपी एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आदेश के लिए 10 नवंबर की तिथि नियत की। वहीं, दूसरे मामले में 27 नवंबर की तिथि नियत की। दोनों मामले शहर कोतवाली क्षेत्र के हैं।
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मामले में अभियोजन के अनुसार, एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।
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पुलिस ने विवेचना में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। मामले में आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी पर बहस हुई।
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एसीजेएम ने मामले में आदेश के लिए 10 नवंबर की तिथि नियत की. दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला।

इसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एसीजेएम ने मामले में 27 नवंबर की तिथि नियत की।
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