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चार मामलों में छह की जमानत खारिज
Updated Thu, 04 Oct 2018 10:48 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास और जालसाजी के कुल चार मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने पर दिया। पहला मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। डोमनपुरा मुहल्ला निवासी रुद्रा मिश्रा पुत्री स्व. सुरेंद्र मिश्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी 13 सितंबर 2018 को वह अपने भाई मयंक मिश्रा के साथ घर जा रही थी। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसके भाई पर चाकू से जानलेवा हमला किया। वह बचाने लगी तो उसे भी मारा पीटा। आरोपी सांई की तकिया औरंगाबाद मुहल्ला निवासी शमसुद्दीन उर्फ हीरो पुत्र कमरुद्दीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई पर खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा गीता देवी पत्नी शमशेर चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी के अनुसार आरोपीगणों ने उसे बहला फुसलाकर जमीन का बैनामा कर दिया। उक्त जमीन पर आज तक कब्जा नहीं मिला।
इस मामले में आरोपीगण रानीपुर थाना क्षेत्र के मंडुसरा बुजुर्ग गांव निवासी सचिन कुमार सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह और चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के चकौधी गांव निवासी रामविजय यादव पुत्र दासू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया। तीसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। एसओ संजय सरोज ने 19 जून 2018 को आरोपी के पास से फर्जी लेबल लगा मिलावटी शराब बरामद किया। मामले में आरोपी मीरवापा दौलसेपुर गांव निवासी विनोद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। चौथा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। एसआई शंकर सिंह राठौर ने 21 सितंबर 2018 को आरोपी के पास से फर्जी लेबल लगा मिलावटी शराब बरामद किया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कोल्हू खदौर गांव निवासी मनोज कुमार और आशीष उर्फ रामभरोसे की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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इस मामले में आरोपीगण रानीपुर थाना क्षेत्र के मंडुसरा बुजुर्ग गांव निवासी सचिन कुमार सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह और चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के चकौधी गांव निवासी रामविजय यादव पुत्र दासू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे खारिज कर दिया। तीसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। एसओ संजय सरोज ने 19 जून 2018 को आरोपी के पास से फर्जी लेबल लगा मिलावटी शराब बरामद किया। मामले में आरोपी मीरवापा दौलसेपुर गांव निवासी विनोद यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। चौथा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। एसआई शंकर सिंह राठौर ने 21 सितंबर 2018 को आरोपी के पास से फर्जी लेबल लगा मिलावटी शराब बरामद किया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कोल्हू खदौर गांव निवासी मनोज कुमार और आशीष उर्फ रामभरोसे की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
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