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गैरइरादत हत्या के मामले में दो की जमानत खारिज
Updated Thu, 27 Jul 2017 12:42 AM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटऱथ नंबर तीन लालचंद गुप्ता ने गैरइरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के नरायनपुर करौदी गांव निवासी मूरत यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपीगण उसके दरवाजे पर आकर लाठी डंडा से मारपीटकर उसे और जयप्रकाश तथा जयकरन को घायल कर दिया। इलाज के दौरान वादी मूरत की मौत हो गई। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हासापुर गांव निवासी कुलदीप पुत्र अजय प्रकाश तथा रामनयन पुत्र अजय प्रकाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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मामले के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के नरायनपुर करौदी गांव निवासी मूरत यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपीगण उसके दरवाजे पर आकर लाठी डंडा से मारपीटकर उसे और जयप्रकाश तथा जयकरन को घायल कर दिया। इलाज के दौरान वादी मूरत की मौत हो गई। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हासापुर गांव निवासी कुलदीप पुत्र अजय प्रकाश तथा रामनयन पुत्र अजय प्रकाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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