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मारपीट और छिनैती में साढ़े तीन साल की कैद
Updated Mon, 30 Jul 2018 10:08 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोंठा बाजार में वादी मुकदमा अरुण कुमार को मारने पीटने व पैसा छीनने के मामले में दो आरोपियों अरुणेंद्र राय व ओम प्रकाश राय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लगभग 23 वर्ष पुराने मामले में विचार के उपरांत दोषी पाकर आरोपियों को सजा सुनाई।
मामले के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोंठा निवासी अरुण कुमार राय बाजार में सामान ले रहा था। उसी दौरान 5 दिसम्बर 1995 को आरोपीगण करुणेंद्र राय उर्फ गुड्डन और ओम प्रकाश राय निवासी गोंठा लोहार पुरवा पुरानी रंजिश को लेकर वादी को मारे पीटे तथा उसके जेब से 360 रुपया नकद छीन लिए साथ ही गाली देते हुए जान मारने की धमकी दिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों पर विचार के बाद दोनों आरोपियों को दोनों को संबंधित धाराओं में साढ़े तीन-साढ़े तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 2250-2250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही कहा कि जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया। वहीं जुर्माना जमा होने की दशा में जुर्माने की राशि से 1000 रुपया वादी अरुण कुमार राय को देने का आदेश दिया।
इनसेट-
एससी-एसटी कोर्ट में पिता पुत्र को एक वर्ष की सजा
मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के बदरांव निवासिनी सूखा देवी 10 जनवरी 2007 को थाने में तहरीर दी। वादिनी का कथन था कि बड़रांव निवासी आरोपी बलकरन उर्फ बालकरन चौहान के कंट्रोल की दुकान पर तेल लेने के लिए गत 20 अक्टूबर 2006 को गई थी। उन्होंने तेल नहीं दिया और पूछने पर आरोपी बाप बेटे ने उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गाली गुप्ता दिया तथा लात घूसों से मारपीट मारा पीटा। जिस पर अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो आदिल आफताब अहमद ने बलकरन उर्फ बालकरण तथा सूर्यभान को मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा के साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोंठा निवासी अरुण कुमार राय बाजार में सामान ले रहा था। उसी दौरान 5 दिसम्बर 1995 को आरोपीगण करुणेंद्र राय उर्फ गुड्डन और ओम प्रकाश राय निवासी गोंठा लोहार पुरवा पुरानी रंजिश को लेकर वादी को मारे पीटे तथा उसके जेब से 360 रुपया नकद छीन लिए साथ ही गाली देते हुए जान मारने की धमकी दिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों पर विचार के बाद दोनों आरोपियों को दोनों को संबंधित धाराओं में साढ़े तीन-साढ़े तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 2250-2250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही कहा कि जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया। वहीं जुर्माना जमा होने की दशा में जुर्माने की राशि से 1000 रुपया वादी अरुण कुमार राय को देने का आदेश दिया।
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एससी-एसटी कोर्ट में पिता पुत्र को एक वर्ष की सजा
मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के बदरांव निवासिनी सूखा देवी 10 जनवरी 2007 को थाने में तहरीर दी। वादिनी का कथन था कि बड़रांव निवासी आरोपी बलकरन उर्फ बालकरन चौहान के कंट्रोल की दुकान पर तेल लेने के लिए गत 20 अक्टूबर 2006 को गई थी। उन्होंने तेल नहीं दिया और पूछने पर आरोपी बाप बेटे ने उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गाली गुप्ता दिया तथा लात घूसों से मारपीट मारा पीटा। जिस पर अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो आदिल आफताब अहमद ने बलकरन उर्फ बालकरण तथा सूर्यभान को मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा के साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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