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हत्या का प्रयास और दुराचार सहित तीन मामलों में दो की जमानत खारिज
Updated Mon, 29 Oct 2018 10:20 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास और दुराचार के सहित तीन मामलों में दो आरोपियों और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने दो मामलों में दो आरोपियों की अर्जी नामंजूर कर दिया।
1- अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शैलेंद्र कुमार सिंह हलधरपुर थाना क्षेत्र के इंडेन गैस एजेंसी सरायभारती से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में पांच अक्टूबर 2018 को आरोपीगण ने उसके ऊपर तमंचे से फायर करके रुपये और अन्य सामान लूट लिया। मामले में आरोपी बलिया जिले के रसडा कोतवाली क्षेत्र क्षेत्र के सरायभारती गांव निवासी शैलेश यादव उर्फ मुलायम पुत्र कन्हैया यादव की ओर से जमानत अर्जी दी गई। उपरोक्त मामले में आरोपी शैलेश यादव उर्फ मुलायम को 10 अक्टूबर 2018 को थानाध्यक्ष हलधरपुर विनय कुमार सिंह ने गिरफ्तार करने का प्रयास किए तो आरोपी ने पुलिस बल के ऊपर तमंचे से फायर किया। इस मामले में भी शैलेश ने जमानत अर्जी दी थी।
2- मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र की वादिनी मुकदमा को आरोपी गुफरान अपनी मां फातिमा के सहयोग से शादी का झांसा देकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी भीरा नूरीनगर वलीदपुर गांव निवासी फातिमा बेगम पत्नी सेराजुद्दीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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3- शहर कोतवाली क्षेत्र के अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा का लड़का सात सितंबर 2018 की रात्रि में घर आ रहा था। रास्ते में आरोपी दानिश अमन और आमिर ने उसे मारा पीटा तथा उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के हट्ठी मदारी मुहल्ला निवासी मुहम्मद दानिश पुत्र मिंटू की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
4- चिरैयाकोट थानाक्षेत्र के अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 12 वर्षीय लड़की कक्षा सात की छात्रा है। वह 27 जुलाई 2018 को पढ़ने के लिए गई थी कि रास्ते में आरोपी चंदन और विजय उसे बहला फुसलाकर वाहन पर बैठाकर लेकर चले गए। आरोपी चंदन के पास से पीड़िता बरामद हुई। मामले में आरोपी अल्देमऊ गांव निवासी विजय पुत्र कमलेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उपरोक्त सभी मामलों में सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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1- अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा शैलेंद्र कुमार सिंह हलधरपुर थाना क्षेत्र के इंडेन गैस एजेंसी सरायभारती से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में पांच अक्टूबर 2018 को आरोपीगण ने उसके ऊपर तमंचे से फायर करके रुपये और अन्य सामान लूट लिया। मामले में आरोपी बलिया जिले के रसडा कोतवाली क्षेत्र क्षेत्र के सरायभारती गांव निवासी शैलेश यादव उर्फ मुलायम पुत्र कन्हैया यादव की ओर से जमानत अर्जी दी गई। उपरोक्त मामले में आरोपी शैलेश यादव उर्फ मुलायम को 10 अक्टूबर 2018 को थानाध्यक्ष हलधरपुर विनय कुमार सिंह ने गिरफ्तार करने का प्रयास किए तो आरोपी ने पुलिस बल के ऊपर तमंचे से फायर किया। इस मामले में भी शैलेश ने जमानत अर्जी दी थी।
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2- मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र की वादिनी मुकदमा को आरोपी गुफरान अपनी मां फातिमा के सहयोग से शादी का झांसा देकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी भीरा नूरीनगर वलीदपुर गांव निवासी फातिमा बेगम पत्नी सेराजुद्दीन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
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3- शहर कोतवाली क्षेत्र के अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा का लड़का सात सितंबर 2018 की रात्रि में घर आ रहा था। रास्ते में आरोपी दानिश अमन और आमिर ने उसे मारा पीटा तथा उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के हट्ठी मदारी मुहल्ला निवासी मुहम्मद दानिश पुत्र मिंटू की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
4- चिरैयाकोट थानाक्षेत्र के अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 12 वर्षीय लड़की कक्षा सात की छात्रा है। वह 27 जुलाई 2018 को पढ़ने के लिए गई थी कि रास्ते में आरोपी चंदन और विजय उसे बहला फुसलाकर वाहन पर बैठाकर लेकर चले गए। आरोपी चंदन के पास से पीड़िता बरामद हुई। मामले में आरोपी अल्देमऊ गांव निवासी विजय पुत्र कमलेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। उपरोक्त सभी मामलों में सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।