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गांजा बरामदगी के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Mon, 12 Feb 2018 11:12 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा की अदालत ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। एस ओ संजय कुमार सरोज ने चेकिंग के दौरान 20 जनवरी 2018 को 12 किलो गांजा बरामद किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के अमिला निवासी राजेश चौबे पुत्र सुबाष चौबे की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। एस ओ संजय कुमार सरोज ने चेकिंग के दौरान 20 जनवरी 2018 को 12 किलो गांजा बरामद किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के अमिला निवासी राजेश चौबे पुत्र सुबाष चौबे की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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