फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   5 to 5 years rigorous imprisonment for culpable homicide not amounting to murder

गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 17 Dec 2021 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:00 AM IST
विज्ञापन
5 to 5 years rigorous imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन दिनेश कुमार चौरसिया ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद चार आरोपियों में तीन को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को कुल साढे नौ हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। एक आरोपी की मौत हो जाने के चलते मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, लखनी मुबारकपुर गांव निवासी सूर्यभान चौहान की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । इसमें गांव निवासी महेंद्र नाथ चौहान और रामधारी चौहान, अमरजीत चौहान तथा रामसरीख चौहान को नामजद किया गया। वादी का कथन है कि जमीन में नाली खोदने के विवाद को लेकर 19 अप्रैल 2009 को आरोपीगण ने उसके भाई रामेश्वर चौहान की पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज कर बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राणाप्रताप सिंह ने 11 गवाह पेश किए। एडीए ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद उक्त सजा सुनाई गई। रामधारी की मौत हो जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed