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बाल शिशु गृह का पंजीकरण निर्गत
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मऊ। किशोर न्याय अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 41(1) के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा उपेक्षित, लावारिस, परित्यक्त शिशुओं की देखभाल, भरण-पोषण एवं आवश्यकता वाले बच्चों को जिनकी उम्र (0 से 10 वर्ष) है, पाए जाने पर उचित शेल्टर देने के लिए स्वयंसेवी संगठन प्रेमलता मंजू तिवारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय समिति, जमालपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ द्वारा संचालित बाल शिशु गृह का पंजीकरण कर प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है।
अब उक्त संस्था में 0 से 10 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो लावारिस हालत में मिलते हैं, बाल कल्याण समिति के आदेश कराकर भेजा जाएगा। उक्त तरह के बच्चे किसी भी व्यक्ति को मिलने पर वह निकटतम थाना, डायल 100, 181 पर काल कर बताया जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के मोबाइल नंबर या संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी को दी जा सकती है।
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अब उक्त संस्था में 0 से 10 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो लावारिस हालत में मिलते हैं, बाल कल्याण समिति के आदेश कराकर भेजा जाएगा। उक्त तरह के बच्चे किसी भी व्यक्ति को मिलने पर वह निकटतम थाना, डायल 100, 181 पर काल कर बताया जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के मोबाइल नंबर या संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी को दी जा सकती है।
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