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एसओ सरायलखंसी कोर्ट में तलब स्पष्टीकरण देने का आदेश
Updated Sat, 25 Aug 2018 11:36 PM IST
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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने एक मामले में कोर्ट से मांगी गई आख्या न देने पर गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष सरायलखंसी को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। जेएम ने मामले में सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि नियत किया है।
मामले के अनुसार, जेएम ने आदेश में उल्लेख किया है कि वाहन संख्या यूपी 54 टी/ 6906 को रिलिज करने के लिए मुहम्मद शाहिद पुत्र शकील अहमद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर थाना से आख्या तलब की गई। आख्या न देने पर आठ अगस्त को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। आदेश के बावजूद नियत तिथि को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आदेश में कहा गया है कि जान बूझकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन न कर , न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे है। एसओ 29 अगस्त को साढे दस बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे कि क्यो ने आपके कार्य एवं आचरण के संबंध में विभागीय कार्यवाही के लिए प्रकरण उच्च अधिकारियों को संदर्भित कर विधिक कार्यवाही की जाय।
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मामले के अनुसार, जेएम ने आदेश में उल्लेख किया है कि वाहन संख्या यूपी 54 टी/ 6906 को रिलिज करने के लिए मुहम्मद शाहिद पुत्र शकील अहमद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर थाना से आख्या तलब की गई। आख्या न देने पर आठ अगस्त को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। आदेश के बावजूद नियत तिथि को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आदेश में कहा गया है कि जान बूझकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन न कर , न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे है। एसओ 29 अगस्त को साढे दस बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे कि क्यो ने आपके कार्य एवं आचरण के संबंध में विभागीय कार्यवाही के लिए प्रकरण उच्च अधिकारियों को संदर्भित कर विधिक कार्यवाही की जाय।
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