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चोरी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Fri, 29 Sep 2017 10:51 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दूकान में चोरी करने तथा आग लगाने के मामले में आरोपी बने व्यक्ति की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों केे सुनने के बाद पारित किया।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा अरविंद उपाध्याय की हरिकेशपुरा में स्थित कंप्यूटर की दूकान का ताला तोड़कर 25 अगस्त 2017 को चोरी करने के बाद आग लगा दिया गया। मामले में आरोपी बल्लीपुर निवासी जीतेश यादव पुत्र संजय यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा अरविंद उपाध्याय की हरिकेशपुरा में स्थित कंप्यूटर की दूकान का ताला तोड़कर 25 अगस्त 2017 को चोरी करने के बाद आग लगा दिया गया। मामले में आरोपी बल्लीपुर निवासी जीतेश यादव पुत्र संजय यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिस पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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