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खाद्य के 22 नमूने फेल, लगा छह लाख 93 हजार का अर्थदंड
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मऊ। अपर जिलाधिकारी केहरि सिंह के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल के विचाराधीन मामलों की सुनवाई में 22 नमूने फेल पाए गए। एडीएम कोर्ट ने दोषी खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध सुनवाई करते हुए छह लाख 93 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से विभाग के अभिहित अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अलग-अलग जगहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। जिसमें मिलावट मिलने पर एडीएम कोर्ट में वाद चल रहा था। बताया कि इसके तहत एडीएम कोर्ट से सुनवाई में 22 नमूनों को लेकर सुनवाई करते हुए छह लाख 93 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बताया कि हलधरपुर थाना क्षेत्र के मड़ईली देवेंद्र यादव की भैंस के दूध का नमूना फेल पाए जाने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं सीमा ब्रांड गुलाब जामुन मिक्स पाउडर का नमूना फेल होने पर कानपुर देहात की निर्माता कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पनीर का नमूना फेल होने पर परदहां निवासी सूर्य प्रकाश मौर्या पर 70 हजार का अर्धदंड लगाया। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के तेंदुली चट्टी पर मिथ्याछाप नमकीन बेचने पर सावित्री देवी के विरुद्ध पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। फुल क्रीम दूध का नमूना फेल पाए जाने पर निर्माता शिवा एंड संस एग्रो प्रोडक्ट रसड़ा बलिया पर 70 हजार रुपये तथा बेचने पर मधुबन मटुरी मरियम निवासी नीलम यादव पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। हलधरपुर के चकरा निवासी चंद्रमा यादव की दुकान से लिया गया छेने की मिठाई में मिलावट पाए जाने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना, चिरैयाकोट के गजिन्दरपुर निवासी महातम यादव, मुहम्मदाबाद गोहना के भगवानपुर निवासी शिवभजन यादव की भैंस की दूध में मिलावट पाए जाने पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फतहपुर मंडाव निवासी अजय कुमार की दुकान से लिए गए रसगुल्ले के नमूने में मिलावट पाए जाने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार जमीन दुर्गा निवासी बद्री प्रसाद, सरवां निवासी लाला यादव, सोहबत बाग निवासी कालिका प्रसाद, मझवारा निवासी धनंजय कुमार, मथुरा की हरि आयल इंडस्ट्री, प्रयागराज का तेजश कार्पोरेशन, भीटी निवासी सुधीर गुप्ता, मधुबन के हरियांव निवासी देवांशु मिश्रा, दरगाह के अनिल कुमार, फतहपुर ताल नरजा निवासी अजय कुमार सहित सभी 22 मामले में कुल मिलाकर कुल छह लाख 93 हजार का अर्थदंड लगाया गया। सभी को एक माह के अंदर न्यायालय में अर्थदंड की राशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में यह धनराशि भू- राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
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बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से विभाग के अभिहित अधिकारी श्रवण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अलग-अलग जगहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। जिसमें मिलावट मिलने पर एडीएम कोर्ट में वाद चल रहा था। बताया कि इसके तहत एडीएम कोर्ट से सुनवाई में 22 नमूनों को लेकर सुनवाई करते हुए छह लाख 93 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बताया कि हलधरपुर थाना क्षेत्र के मड़ईली देवेंद्र यादव की भैंस के दूध का नमूना फेल पाए जाने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं सीमा ब्रांड गुलाब जामुन मिक्स पाउडर का नमूना फेल होने पर कानपुर देहात की निर्माता कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पनीर का नमूना फेल होने पर परदहां निवासी सूर्य प्रकाश मौर्या पर 70 हजार का अर्धदंड लगाया। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के तेंदुली चट्टी पर मिथ्याछाप नमकीन बेचने पर सावित्री देवी के विरुद्ध पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। फुल क्रीम दूध का नमूना फेल पाए जाने पर निर्माता शिवा एंड संस एग्रो प्रोडक्ट रसड़ा बलिया पर 70 हजार रुपये तथा बेचने पर मधुबन मटुरी मरियम निवासी नीलम यादव पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। हलधरपुर के चकरा निवासी चंद्रमा यादव की दुकान से लिया गया छेने की मिठाई में मिलावट पाए जाने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना, चिरैयाकोट के गजिन्दरपुर निवासी महातम यादव, मुहम्मदाबाद गोहना के भगवानपुर निवासी शिवभजन यादव की भैंस की दूध में मिलावट पाए जाने पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फतहपुर मंडाव निवासी अजय कुमार की दुकान से लिए गए रसगुल्ले के नमूने में मिलावट पाए जाने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार जमीन दुर्गा निवासी बद्री प्रसाद, सरवां निवासी लाला यादव, सोहबत बाग निवासी कालिका प्रसाद, मझवारा निवासी धनंजय कुमार, मथुरा की हरि आयल इंडस्ट्री, प्रयागराज का तेजश कार्पोरेशन, भीटी निवासी सुधीर गुप्ता, मधुबन के हरियांव निवासी देवांशु मिश्रा, दरगाह के अनिल कुमार, फतहपुर ताल नरजा निवासी अजय कुमार सहित सभी 22 मामले में कुल मिलाकर कुल छह लाख 93 हजार का अर्थदंड लगाया गया। सभी को एक माह के अंदर न्यायालय में अर्थदंड की राशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में यह धनराशि भू- राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
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