फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   तेजाब फेंकने के आरोपी को आजीवन कारावास

तेजाब फेंकने के आरोपी को आजीवन कारावास

Fri, 28 Sep 2018 12:26 AM IST
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:26 AM IST
विज्ञापन
तेजाब फेंकने के आरोपी को आजीवन कारावास
मऊ । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आराधना रानी ने युवक के ऊपर तेजाब फेंकने के मामले में नामजद एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दो लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, वलिदपुर गांव निवासी वादी मुकदमा मुहम्मद हुसैन पुत्र स्वर्गीय मेहदी हसन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन था कि उसका लड़का मुहम्मद रजा बैंगलोर में बीबीए की पढ़ाई करता है। वह घर आया हुआ था की 16 दिसंबर 2016 को मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी दौरान वलीदपुर गांव निवासी सालिम उर्फ मैना पुत्र अब्दुल करीम उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जिससे उसकी आंख, चेहरा और शरीर जल गया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी में कुल नौ गवाहों को पेश किया। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सालिम उर्फ मैना को धारा 326 ए और 504 भा.द.वि. के तहत दोषी पाया। एडीजे ने अपने आदेश में लिखा कि अत्यंत निर्मम तरीके से तेजाब फेका गया है। जिससे पीडित के आंख की रोशनी धुंधली हो गई और उसका भविष्य अंधकार मय हो गया है। एडीजे ने दोषी पाए गए सालिम को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दो लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed