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नाबालिग के साथ दुराचार में आरोपी कोर्ट में तलब
Updated Wed, 29 Aug 2018 11:24 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने परिवाद के एक मामले की सुनवाई के बाद आरोपी आदिल उर्फ नाटे को नाबालिग के साथ दुराचार करने और गर्भपात कराने के मामले में विचारण के लिए तलब करते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर 2018 की तिथि नियत किया है।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले के अनुसार एडीजे कोर्ट में पीड़िता की मां की ओर से एक परिवाद दाखिल किया गया। इसमें मुगलपुरा मुहल्ला निवासी आदिल उर्फ नाटे पुत्र अनवार अहमद को आरोपी बनाया। वादिनी का कथन है कि आरोपी ने उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुराचार किया। वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। शिकायत करने पर आरोपी उससे शादी करने को तैयार हो गया। बाद में शादी से इंकार कर दिया। एडीजे ने मामले में परिवादिनी सहित तीन का बयान रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी आदिल को विचारण के लिए तलब करते हुए सम्म्न जारी करने का आदेश दिया। ब्यूरो
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले के अनुसार एडीजे कोर्ट में पीड़िता की मां की ओर से एक परिवाद दाखिल किया गया। इसमें मुगलपुरा मुहल्ला निवासी आदिल उर्फ नाटे पुत्र अनवार अहमद को आरोपी बनाया। वादिनी का कथन है कि आरोपी ने उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुराचार किया। वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। शिकायत करने पर आरोपी उससे शादी करने को तैयार हो गया। बाद में शादी से इंकार कर दिया। एडीजे ने मामले में परिवादिनी सहित तीन का बयान रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी आदिल को विचारण के लिए तलब करते हुए सम्म्न जारी करने का आदेश दिया। ब्यूरो
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