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अपहरण के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:33 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने अपहरण के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है।
मामले अनुुसार बरवां गांव निवासी वादिनी मुकदमा लालती यादव पत्नी रामनरायन का लड़का चंदन का 17 फरवारी 2016 को अपहरण कर लिया गया। मामले में आरोपी काझा गांव निवासी गगन पुत्र बहादुर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामले अनुुसार बरवां गांव निवासी वादिनी मुकदमा लालती यादव पत्नी रामनरायन का लड़का चंदन का 17 फरवारी 2016 को अपहरण कर लिया गया। मामले में आरोपी काझा गांव निवासी गगन पुत्र बहादुर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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