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दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज

Tue, 05 Mar 2019 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2019 11:39 PM IST
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दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना चिरैयाकोट क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के बरहतीर जगदीशपुर निवासी भीम राजकुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 16 मई 2018 को उसकी चचेरी बहन प्रतिमा की शादी देवखरी निवासी धर्मेंद्र कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। दहेज को लेकर एक नवंबर 2018 को उसकी हत्या कर शव को साड़ी के फंदे से लटका कर परिजन फरार हो गए। मामले में आरोपी पति देवखरी निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र नगीना की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी।
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