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हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम में एक दोषी
Updated Mon, 12 Mar 2018 10:16 PM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद की अदालत ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने और आयुध अधिनियम में नामजद एक आरोपी को दोषी पाया। आरोपी को जेल भेज दिया तथा सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि नियत की। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष मधुबन प्रशांत श्रीवास्तव और अन्य पुलिस कर्मियों ऊपर तमंचे से फायर कर 24 अक्तूबर 2008 को जान से मारने का प्रयास किया गया था। थानाध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मधुबन थाना क्षेत्र के कमलसागर निवासी कमलेश पुत्र शिवनाथ के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवचेना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी श्रीप्रकाश यादव ने कुल चार गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी कमलेश हरिजन को हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद कमलेश को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज तथा सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि नियत किया।