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स्टेशन उड़ाने की धमकी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Updated Mon, 28 Aug 2017 11:04 PM IST
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को केे सुनने के बाद पारित किया।
मामला जीआरपी थाना का है। रेलवे के सीयूजी नंबर पर 12 अगस्त 2017 को फोनकर मऊ रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने के मामले में थानाध्यक्ष जीआरपी कन्हई प्रसाद ने 15 अगस्त 2017 को आरोपी कोतवाली घोसा क्षेत्र के परवेजपुर गांव निवासी अरविंद कुमार पटेल पुत्र सुदर्शन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। मामले में आरोपी अरविंद कुमार पटेल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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मामला जीआरपी थाना का है। रेलवे के सीयूजी नंबर पर 12 अगस्त 2017 को फोनकर मऊ रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने के मामले में थानाध्यक्ष जीआरपी कन्हई प्रसाद ने 15 अगस्त 2017 को आरोपी कोतवाली घोसा क्षेत्र के परवेजपुर गांव निवासी अरविंद कुमार पटेल पुत्र सुदर्शन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। मामले में आरोपी अरविंद कुमार पटेल की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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