फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   जालसाजी मामले में एक दर्जन पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

जालसाजी मामले में एक दर्जन पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Sat, 25 Nov 2017 12:02 AM IST
Updated Sat, 25 Nov 2017 12:02 AM IST
विज्ञापन
जालसाजी मामले में एक दर्जन पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कमार सिंह ने सुनवाई के बाद जालसाजी के दो मामलों में एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया।
विज्ञापन

कोपागंज थाना क्षेत्र के बसारतपुर निवासी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने एक प्रार्थना पत्र आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी नंबर 366 में आरोपित 5 अगस्त 11 को फर्जी तरीके से कागजात सरकारी में हेराफेरी करके बैनामा करा लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने धवरियासाथ निवासी अवधेश, मोहन, मोतीचंद, विधि तथा बसारतपुर निवासी लालची देवी, हरिलाल व रामानंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर को दिया । दूसरा मामला में कोतवाली नगर के नौ पुरवा निवासी चंपा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । आरोप है कि 30 मई 2014 को पैसा को दोगुना करने की बात कह कर 4 लाख 50 हजार रुपया रोज वैली कार्यालय पर ले गए। तथा 2 गुना व 3 गुणा करने की बात को लेकर जमा करा लिए पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी दिए । मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने नवपुरवा निवासीगण सुरेश चौहान, रामविलास चौहान, वीरेंद्र चौहान तथा सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बेलचौरा निवासी वीरेंद्र चौहान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर को दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed